नई दिल्ली,एजेंसी-20 फरवरी ! दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपरायपाल नजीब जंग से बुधवार को कहा कि 24,036 उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत बिलों पर 50 फीसदी छूट देने की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की घोषणा पर आगे कोई निर्णय न लिया जाए। आप के बिजली सत्याग्रह के दौरान उपभोक्ताओं को बकाए बिल के भुगतान से रोका गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति सिध्दार्थ मृदुल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि कहीं बिजली के लंबित मामलों में छूट के संदर्भ में मंत्रिमंडल ने कोई फैसला तो नहीं लिया है।
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