नई दिल्ली,एजेंसी-25 जून | दिल्ली उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार फिर तीन साल का स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने और चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम को समाप्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील आर.के.कपूर से कहा कि मामले पर प्रभावी सुनवाई की आवश्यकता है और यह केवल नियमित पीठ ही कर सकती है।
याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार फिर से तीन साल के स्नातक पाठ्यक्रम को लागू करने और चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने निर्देश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले साल चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी।
Check Also
बड़ी खबर : किसानो ने मीडिया पर हमला किया लोकतंत्र पर हमला
बड़ी खबर : किसानो ने मीडिया पर हमला किया लोकतंत्र पर हमला