नई दिल्ली,एजेंसी-7 अगस्त। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को राहत देते हुए बुधवार को ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार पर मालिकाना हक हासिल करने से संबंधित मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक कार्यवाही पर 13 अगस्त पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति वीपी वैश ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। तब तक आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत के 26 जून 2014 के आदेश पर रोक लगी रहेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, महासचिव आस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे सहित अन्य के लिए रोक का यह आदेश राहत लेकर आया क्योंकि इन लोगों को कल निचली अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
सोनिया, राहुल और वोरा की ओर से अदालत में पेश वकील क्रमश: कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी और हरीन रावल ने दलीलें पूरी करते हुए अनुरोध किया कि शिकायत और समन निरस्त किया जाए क्योंकि निचली अदालत का आदेश तथ्य और आधार के बारे में ‘गलत’ है।
कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा उन्हें भेजे समन को चुनौती दी थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि ‘यंग इंडिया’ द्वारा इस अखबार के अधिग्रहण में कथित रूप से धोखाधड़ी और कोष का गबन हुआ। पित्रोदा ऐसे एकमात्र आरोपी हैं जो अब तक उच्च न्यायालय की शरण में नहीं गए हैं क्योंकि उन्हें समन नहीं भेजा गया है।