लखनऊ, खबर इंडिया नेटवर्क न्यूज़ । आतंकियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की तैयारी में लगी उत्तार प्रदेश सरकार को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार आतंकियों के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं ले सकती।
न्यायमूर्ति डीपी सिंह, न्यायमूर्ति अजय लाम्बा व न्यायमूर्ति अशोक पाल की बेंच ने कहा कि आतंक निरोधी कानून, विस्फोटक अधिनियम व आर्म्स एक्ट जैसे मामले में आरोपित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राज्य सरकार मुकदमे वापस नहीं ले सकती है। इनमें से अधिकांश मुकदमे केंद्र सरकार की ओर से दर्ज हैं। इस कारण पर अकेले यूपी सरकार आतंकियों पर दर्ज मुकदमे दर्ज वापस नहीं ले सकेगी।
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